PAN-Aadhaar लिंक कराने की आखिरी तारीख नजदीक, घर बैठे निपटा लें यह काम वर्ना भरना होगा जुर्माना
Aadhaar-PAN Linking latest updates: ऐसा नहीं करने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.इसके अलावा पैन कार्ड रद्द होने पर कई तरह की परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है.
ऐसे करें पैन को आधार नंबर से लिंक
ऐसे करें पैन को आधार नंबर से लिंक
Aadhaar-PAN Linking latest updates: पैन नंबर को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख अब नजदीक आने वाले हैं.इस डेट से पहले आप अपने पैन को आधार से लिंक करा लें.ऐसा नहीं करने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.इसके अलावा पैन कार्ड रद्द होने पर कई तरह की परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है.आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन्स नहीं कर सकेंगे, प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी, शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश नहीं कर पाएंगे.
पैन-आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में पैन कार्ड को अमान्य करार दिया जाएगा. संसद में पेश हुए फाइनेंस बिल के मुताबिक, इनकम टैक्स कानून में एक और नया सेक्शन जोड़ा गया है. यह पैन-आधार लिंक को लेकर ही जोड़ा गया है. इनकम टैक्स कानून 1961 में जोड़े गए सेक्शन 234H से पैन-आधार लिंक नहीं होने पर अतिरिक्त 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा. इनकम टैक्स कानून में जोड़े गए नए प्रावधान के तहत सरकार निश्चित की गई डेडलाइन तक पैन और आधार की लिंकिंग न किए जाने पर लगने वाले जुर्माने का अमांउट तय करेगी. यह जुर्माना 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा.
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ऐसे करें पैन को आधार नंबर से लिंक
31 मार्च से पहले आप अपने पैन को आधार से लिंक करा लें. 31 मार्च के बाद यह काम करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा. पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं. साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना है. यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है. ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा. OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा. ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं.
एक SMS से हो जाएगा काम
मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं. आपको SMS के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है. बता दें कि सेक्शन 139AA के तहत हर नागरिक को इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड बनवाने की ऐप्लीकेशन में आधार नंबर देना होगा. वहीं, जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक PAN अलॉट हो चुका था और जो आधार नंबर पाने के लिए पात्र हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है.
09:19 AM IST